Jammu शहर में मतगणना को लेकर धारा 144 लागू, जारी हुए निर्देश

Monday, Jun 03, 2024-07:50 PM (IST)

जम्मू : जम्मू के जिला मैजिस्ट्रेट सचिव कुमार वैश्य ने एक आदेश जारी कर जम्मू शहर में धारा 144 लागू की है। आदेश में कहा गया है कि लोकसभा के आम चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को निर्धारित की गई है और मतगणना के दिन कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और शांति से संबंधित समस्याओं की पूरी आशंका है। इसलिए मतगणना के दिन सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के परिसर में किसी भी प्रकार का जुलूस और नारेबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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मतगणना स्थल के परिसर में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा पी.ए. सिस्टम/लाऊ डस्पीकर का उपयोग और जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में झण्डे सहित या बिना झण्डे के लाठी ले जाना, जुलूस निकालना या बड़ी भीड़ एकत्रित करना भी प्रतिबन्धित है। मतगणना के दिन सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ना और फैंकना पूर्णत: प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त किसी भी उम्मीदवार/राजनीतिक दल द्वारा कोई भी विजय जुलूस/रैली या किसी भी प्रकार की अन्य रैलियां/जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 5 जून तक लागू रहेगा। यह आदेश जिला जम्मू के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।


Content Editor

Neetu Bala

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