मिड-डे मील राशन गबन मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई, चार्जशीट दाखिल
Monday, Aug 31, 2026-06:33 PM (IST)
जम्मू ( शिवम ) : जम्मू-कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने FIR नंबर 26/2018 के तहत चार्ज-शीट दाखिल की है। यह मामला J&K P.C एक्ट Svt. 2006 BK की धारा 5(1)(c), 5(1)(d) और 5(2) और RPC की धारा 465, 468, 471, 201 और 120-B के तहत ZEO मंजाकोट के ऑफिस में तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद फारूक के खिलाफ दर्ज किया गया था।
यह मामला 28-12-2018 को P/S VOJ (अब ACB-J) में एक जांच के नतीजों के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि मंजाकोट ज़ोन के मिड-डे मील के लिए आए चावल (2014-15 के चौथे क्वार्टर के लगभग 200 क्विंटल) का गबन किया गया था। यह गबन तत्कालीन ZEO मंजाकोट और उनके डीलिंग हैंड मोहम्मद फारूक (जो मिड-डे मील के इंचार्ज थे), ने मंजाकोट के स्टोरकीपर मुमताज़ हुसैन के साथ मिलकर किया था। जांच के दौरान मिले रिकॉर्ड की पड़ताल की गई और FSL की राय लेने के बाद, शुरुआती तौर पर यह साबित हुआ कि शाह नवाज़ खान (तत्कालीन ZEO मंजाकोट, अब deceased/मृत) और मोहम्मद फारूक (जूनियर असिस्टेंट/डीलिंग हैंड, ZEO मंजाकोट ऑफिस) ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया।
उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके नकली/जाली और मनगढ़ंत इंडेंट/अथॉरिटी लेटर तैयार करवाए और MDM स्कीम के 256.40 क्विंटल चावल का गबन किया, जिसकी कीमत 8,03,557.60 रुपये थी। साथ ही, संबंधित ZEO और MDM इंचार्ज मोहम्मद फारूक ने खाना पकाने की लागत (कुकिंग कॉस्ट) के तौर पर 4,61,578 रुपये का भी गबन किया। इस तरह, ऊपर बताए गए अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को 12,65,135.60 रुपये का नुकसान पहुंचाया। चूंकि आरोपी शाह नवाज़ खान (जो उस समय ZEO मंजाकोट थे) का निधन हो चुका है, इसलिए ZEO मंजाकोट के कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी मोहम्मद फारूक (जूनियर असिस्टेंट/डीलिंग हैंड) के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की मंज़ूरी सक्षम अधिकारी से ले ली गई थी। इसके बाद, J&K एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राजौरी की स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट के माननीय जज के सामने उक्त आरोपी के खिलाफ 31.08.2026 को चार्जशीट पेश की।
सुनवाई की अगली तारीख 29.09.2026 तय की गई है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
