J&K: शहीदों, घायलों के लिए राहत राशि को लेकर LG का नया आदेश, पढ़ें..

Thursday, Dec 04, 2025-05:15 PM (IST)

जम्मू  (उदय) : जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर सामान्य प्रशासनिक विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के तहत सुरक्षाबलों, जम्मू कश्मीर पुलिस बल के जवानों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए राहत राशि निर्धारित की है। जम्मू कश्मीर के निवासी की प्रदेश या बाहरी राज्य में शहीद होने पर 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी जबकि प्रदेश में शहीद होने वाले बाहरी राज्य के शहीद को 5 लाख रूपए राहत राशि प्रदान की जाएगी।

सामान्य प्रशासनिक विभाग (जी.ए.डी) के आयुक्त सचिव एम. राजू की ओर से जारी आदेश के तहत बम धमाके या किसी अन्य प्रकार की तोडफोड़ के लिए नुकसान का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। अचल संपत्ति के लिए 10 लाख या जितना नुकसान हुआ होगा (7 लाख तक) और चल संपत्ति का 3 लाख रुपए प्रदान किया जा सकता है।

इसी तरह बार्डर अथवा नियंत्रण रेखा पर शैलिंग या फायरिंग से होने वाले नुकसान के लिए नुकसान का 50 प्रतिशत या 1 लाख तक राहत राहत प्रदान की जा सकती है। मजिस्टे्रट के शहीद होने पर 2 लाख पुलिसकर्मी, एस.पी.ओ के शहीद होने पर 5 लाख, पूर्व सैनिक के शहीद होने पर 2 लाख अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। स्थाई विकलांगता पर 75 हजार और आंशिक विकलांगता पर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।

सी.ए.पी.एफ. कर्मियों में बाहरी राज्य के नागरिकों को 5 लाख, डोमीसाइल नागरिक को प्रदेश अथवा बाहर 25 लाख, सरकारी कर्मचारी के शहीद होने पर 1 लाख, विकलांगता पर 75 हजार और आंशिक विकलांगता पर 10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। घायल को 1 हजार और चोटिल होने पर 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही नागरिक की मौत पर 1 लाख, बार्डर/एल.ओ.सी पर मारे जाने पर 1 लाख, आत्मसमर्पित आतंकी के मारे जाने पर 1 लाख, आतंकी से गुप्तचर बनने पर मारे जाने पर 1 लाख जबकि घायलों के लिए एक समान अनुग्रह राशि निर्धारित की गई है। यह अनुग्रह राशि एस.आर.ई के तहत किसी भी सुरक्षाबल, पुलिस, नागरिक के शहीद होने पर प्रदान की जाएगी।

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Content Editor

Neetu Bala

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