J&K कोर्ट का बड़ा फैसला, POCSO आरोपी को दी सख्त सजा
Friday, Oct 31, 2025-05:58 PM (IST)
बारामूला ( रेजवान मीर ): बारामूला की स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग से गलत हरकत के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act के तहत दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपराध को अंजाम दिया, जिस पर अदालत ने आरोपी को सख्त सजा का आदेश सुनाया।
बारामूला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को रेशी मोहल्ला हाजीबल निवासी निसार अहमद भट को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह सजा शीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 34/2018 के संबंध में है।
अदालत ने दोषी को आरपीसी की धारा 447 के तहत 3 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई और ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया। 30 अक्टूबर को समाप्त हुई बहस के बाद पीठासीन अधिकारी श्री जवाद अहमद ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी वकील मिर्जा जाहिद खलील ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जबकि इंस्पेक्टर फिरोज अहमद ने जांच अधिकारी के रूप में कार्य किया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा देने की भी सिफारिश की।
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