J&K : त्यौहारों पर जिला Magistrate का आदेश, किया ऐसा काम तो होगा सख्त Action
Monday, Feb 10, 2025-06:37 PM (IST)
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किश्तवाड़ : किश्तवाड़ के जिला मेजिस्ट्रट ने किश्तवाड़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उदेश्य से किश्तवाड़ नगर और आस-पास के इलाकों में महा शिव रात्री , रमजान और आगामी ईद के चलते 5 या 5 से अधिक लोगों के अनाधिकृत जमावड़े पर बी.एन.एस.एस. की धारा 163 तहत प्रतिबंध लगा दिया है। इस संदर्भ में आज जारी आदेश अनुसार कुछ लोग प्रदर्शनों के नाम पर लोगों को जमा कर रहे हैं जिस वजह से पैदा हाने वाली स्थिति से अवाम की सुरक्षा और अमन को खतरा पैदा हो सकता है।
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जबकि इस प्रकार से गैरकानूनी तौर पर बिना सुरक्षा व्यवस्था के भीड़ जमा करने से आम लोगों व राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जिला मेजिस्ट्रेट किश्तवाड़ राजेश कुमार शवान ने बी.एन.एस.एस की धारा 163 तहत आज यह आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जिला एस.एस.पी. इसको पूरी तरह से लागू करवाएंगे और उल्लंघन करने वालों विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तहत कार्रवाई की जाएगी।
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