J&K : ड्राइवरों को मिली राहत, High Court ने जारी किया अहम आदेश

Friday, May 23, 2025-03:19 PM (IST)

राजौरी (अमित शर्मा) : राजौरी के स्थानीय ड्राइवरों ने हाई कोर्ट का धन्यवाद किया है, जिन्होंने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि "अड्डा पर्ची" (बस अड्डे का शुल्क) सिर्फ उन्हीं वाहनों से ली जाए जो बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करते हैं। जो गाड़ियां केवल सड़कों पर चलती हैं और बस स्टैंड में नहीं जातीं, उनसे यह शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

ड्राइवरों का कहना है कि यह आदेश बिल्कुल सही है और इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस आदेश को जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारा जाए और पूरी तरह लागू किया जाए, ताकि सड़कों पर चलने वाले गाड़ियों से जबरन अड्डा पर्ची वसूलना बंद हो।

ड्राइवरों ने बताया कि पहले उनसे भी अड्डा पर्ची ली जाती थी, भले ही वे बस स्टैंड के अंदर ना जाते हों। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। अब हाई कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिला है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

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Content Editor

VANSH Sharma

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