ACB का सख्त Action, AEE को रंगे हाथों किया काबू

Thursday, Oct 17, 2024-07:06 PM (IST)

सोपोर ( मीर आफताब ) : जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एईई पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) डिवीजन सोपोर को 2 प्रतिशत कमीशन मांगने और ठेकेदार से 25000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा है।

एसीबी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एईई पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) डिवीजन सोपोर के खिलाफ एक ठेकेदार [शिकायतकर्ता] से एक शिकायत मिली थी, जिसका नाम मुबारक अहमद गनी था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त एईई उसके वर्तमान बिल के साथ-साथ उसके द्वारा पास किए गए पिछले बिलों पर भी कार्रवाई करने के लिए उससे 2% कमीशन की मांग कर रहा है।

 बयान में कहा गया है, "ठेकेदार/शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह पीडब्ल्यूडी आरएंडबी डिवीजन सोपोर की देखरेख में जीडीसी सोपोर के लेक्चर ब्लॉक जी+2 के निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा था, जिसके लिए संबंधित जेई द्वारा सीसी 8वां बिल तैयार और जांचा गया था, लेकिन जब उसने भुगतान के लिए अपने बिल को आगे बढ़ाने के लिए एईई मुबारक अहमद गनी से संपर्क किया, तो एईई ने ठेकेदार से वर्तमान बिल के साथ-साथ उसके द्वारा जांचे/मंजूरी दिए गए ठेकेदार के पिछले बिलों पर 2% की दर से रिश्वत के रूप में कमीशन की मांग की।" इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि एईई उसके बिल को आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा है जब तक कि शिकायतकर्ता [ठेकेदार] द्वारा उसे 2% की दर से कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि शिकायतकर्ता एईई को रिश्वत देने में दिलचस्पी नहीं रखता था, इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत के साथ एसीबी से संपर्क किया और एईई मुबारक अहमद गनी के खिलाफ उससे 2% कमीशन मांगने और 2% कमीशन प्राप्त किए बिना भुगतान के लिए उसके लंबित बिल को संसाधित नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया।

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  बयान में कहा गया है, "शिकायत प्राप्त होने पर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आरोपों का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया गया। शिकायत और उसके बाद की सावधानीपूर्वक सत्यापन रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया श्री मुबारक अहमद गनी, एईई पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) डिवीजन सोपोर, जिला बारामुल्ला की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का खुलासा हुआ है।" बयान में कहा गया है कि मुबारक अहमद गनी, एईई पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) डिवीजन सोपोर, जिला बारामुल्ला के खिलाफ पीएस एसीबी बारामुल्ला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 13-2024 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।  जांच के दौरान, पीएस एसीबी बारामुल्ला में डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक जाल टीम का गठन किया गया था। टीम ने एक सफल जाल बिछाया और आरोपी एईई को 16-10-2024 को पीडब्ल्यूडी आरएंडबी कार्यालय सोपोर जिला बारामुल्ला में ठेकेदार [शिकायतकर्ता] से 25000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तदनुसार, सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आरोपी एईई को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 

स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके कब्जे से 25000/- रुपए की रिश्वत राशि भी बरामद की गई, इसके अलावा उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुछ नकदी भी बरामद की गई जो आगे की जांच का विषय है। इसके बाद कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के आवासीय घर के साथ-साथ आधिकारिक आवास की भी तलाशी ली गई, जिसके दौरान मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। इस बीच कानून के तहत अनिवार्य रूप से, आरोपी एईई को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की माननीय अदालत में पेश किया गया।  बयान में कहा गया कि उसे बारामूला से गिरफ्तार किया गया है और उसे 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही कहा गया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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Content Editor

Neetu Bala

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